पिकअप वाहन में 3 नग गौ वंश (पडवा) कीमती 24500/-का जप्त कर धारा 4,6,10,11 छ.ग.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

 


8 फरवरी 2024 |  बुधवार 07 फरवरी को बेलरगॉव क्षेत्र में गौ वंश तस्कर द्वारा एक पिकअप वाहन कमाक OD -10- H-2708 में गौ वंश (पडवा) को भर कर अन्यत्र अवैधानिक रूप से परिवहन करने जिसे ग्राम बेलरगाँव से बनोरा मार्ग पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओ द्वारा रोके जाने कि सूचना पर थाना प्रभारी महोदय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर त्वरित कार्यवाही हेतु मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता रजनीकांत देवांगन पिता राम कुमार देवांगन उम्र 29 वर्ष साकिन बेलरगाँव के द्वारा लिखित रिपोर्ट पर अपराध कमाक 21/24 धारा 4, 6, 10, 11 छग० कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 कायम किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत ठाकुर मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. नगरी मंयक रणसिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिहावा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 

मामले में पिकअप वाहन कमाक OD -10- H-2708 में 3 नग गौ वंश (पडवा) कीमती 24500/ को अवैधानिक रूप बिना सामुचित व्यवस्था के 

आरोपी गण -:

(01)-सिद्धार्थ जोगी पिता शंकर लाल जोगी उम्र 28 वर्ष साकिन पाईकभाठा थाना सिहावा जिला धमतरी 

(02)-समाकांत चतुर्वेदी पिता विजय कुमार उम्र 27 वर्ष साकिन कैटतराई थाना सिहावा जिला धमतरी के द्वारा तस्करी करना पाये जाने से उक्त गौ वंश को वाहन पिकअप सहित मौके पर जप्त कर आरोपी गण को दिनाँक 07.02.2024 को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड पर लिया गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि.उमांकांत तिवारी,उनि. गोविंद सिंह राजपूत सउनि. पुष्पानंद ध्रुव, प्रआर. सत्यप्रकाश मरकाम, आर. चंण्डीकेश्वर चौहान के द्वारा किया गया है।



                                                                                                                 

                                                                                                                           प्रीति जोशी की रिपोर्ट


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