ग्रीष्म ऋतु में जलजनित रोगो की रोकथाम हेतु नगर निगम आयुक्त ने कार्यवाही के संबंध में दिए निर्देष



8 फरवरी 2024 |  रायपुर - प्रदेष के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदेषानुसार एवं उपमुख्यमंत्री, नगरीय प्रषासन एवं विकास मंत्री अरूण साव के निर्देषानुसार रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा के निर्देष पर रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा समय - समय पर विविध जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का जनकल्याणार्थ क्रियान्वयन तेजी के साथ प्रगति पर है। 

      नगर निगम आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने नगर निगम के सभी 10 जोनो के जोन कमिष्नरों को ग्रीष्म ऋतु में जलजनित रोगो की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देष के परिपालन में आवष्यक कदम प्राथमिकता से उठाने के निर्देष दिये है। आयुक्त ने निर्देषित किया है कि शहर में स्थापित उच्चस्तरीय जलागार एवं सम्पवेल का सिल्ट सफाई एवं डिसइंफेक्शन का कार्य दिनांक 15.02.2024 तक अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही किये गये सफाई दिनांक का उल्लेख जल टंकियों, सम्पवेल में अनिवार्य से कराया जाये।

आयुक्त ने निर्देषित किया है कि जोन में स्थापित हेण्ड पंप, पावर पम्पों को सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं ब्लीचिंग पावडर का उपयोग कर तीन चरणो मे डिसइन्फेक्शन करने के निर्देश दिये गए थे। वर्तमान मे जल जनित रोगो की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुनः तीन चरणों में डिसइन्फेक्शन किया जाकर प्रयोगशाला से परीक्षण कराकर मानक अनुरूप जल प्रदाय सुनिश्चित करे। समस्त जोन प्रतिदिन अलग-अलग टेल एण्ड प्वाइंट से 10 से 15 जल सेम्पल एकत्रित कर फिल्टर प्लांट की प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करे। किसी भी जल सेम्पल का परीक्षण संदिग्ध पाये जाने की स्थिति में तत्काल डिसइन्फेक्शन पश्चात जल की शुद्धता सुनिश्चित कर जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करे। जोन अंतर्गत जल वितरण पाइप लाईन का लाइनमेन के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कराना सुनिश्चित करे, पाइप लाईन मे लिकेज, डैमेज होने पर तत्काल संधारण कार्य कराये तथा सुनिश्चित करे कि किया जा रहा जल प्रदाय मानक अनुरूप है। टंकियों के टेल एण्ड में रेसीड्यूल क्लोरिन की मात्रा मानक के अनुरूप हो, निर्धारित मात्रा से कम पाये जाने की स्थिति में जोनो के माध्यम से जल टंकियों में एवं आवश्यकतानुसार रिक्लोरिनेशन (सोडियम हाइपोक्लोराइड , ब्लीचिंग पावडर) का डोजिंग किया जावें। टेल एण्ड में की गई टेस्टिंग का रिकार्ड मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 

    आयुक्त ने निर्देष दिये है कि जल वितरण पाइप लाईन के अंतर्गत आने वाले सभी वाल्व चेम्बरो का निरीक्षण कर वाल्व चेम्बरो मे जल भराव, गंदगी न होवे, इस हेतु वाल्व चेम्बरो का भी डिसइन्फेक्शन , सफाई किया जाना सुनिश्चित करावे। फिल्टर प्लांट की प्रयोगशाला में सीपीएचईईओ के मापदण्डो के अनुरूप जल सेम्पलों (पावर पम्प, हेण्ड पम्प, सार्वजनिक नल) का अधिकतम परीक्षण किया जावे तथा नियमित रूप से राज्य स्तरीय प्रयोगशाला (एनएबीएल) से भी जल सेम्पल (सभी प्लांट, जल टंकी, टेल एण्ड) का परीक्षण कराकर जल की शुद्धता सुनिश्चित करे। जलजनित रोगों की रोकथाम हेतु जोन के उप अभियंता, सहायक अभियंता (जल), कार्यरत् फील्ड अधिकारी, कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर सूचना तंत्र को मजबूत रखा जावे। जोन के अंतर्गत ग्रीष्मऋतु में चलाये जाने वाले टैंकर की संख्या न्यूनतम हो, यह सुनिश्चित करें । जोन स्तर पर जल संबंधी शिकायतों का पंजी संधारण कर प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण एवं निराकरण किया जावे।


                                                                                  

                                                                                                                       प्रीति जोशी की रिपोर्ट


Post a Comment

0 Comments