रायपुर, 19 मार्च 2024। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में छत्तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी।
सभी दलों को आचार संहिता के नियमों का पालन करना चाहिए। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। राज्य के सभी मतदान केंद्रों में जरूरी व्यवस्था हो गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को यह जानकारी दी गई
1. सभी मतदान केद्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे।
2. 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन व कोविड के संदिग्ध या संक्रमित मतदाता भी निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के पांच दिन के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।
3. राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा, वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
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