करोड़ों की सोलर लाइट घोटाले की जांच अटकी, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

 



बिलासपुर। करोड़ों के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सितंबर महीने में तय की है और सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त दिया है।

बस्तर संभाग और जांजगीर-चांपा जिले का है मामला

ये मामला सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और जांजगीर-चांपा जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीद में हुए बड़े घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि 181 गांवों में लाइटें लगनी थीं, लेकिन भुगतान होने के बावजूद कई जगह लाइट लगाई ही नहीं गई। ठेकेदारों को पैसा दे दिया गया, मगर काम अधूरा ही रहा।

हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

जब मीडिया में इसकी खबरें आईं, तो हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान (सुओ मोटो) लेकर इस पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में चल रही है।

विधानसभा सदस्यों की बनी है जांच कमेटी

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि 6 अगस्त 2024 को विधानसभा सदस्यों वाली एक जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसे हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सितंबर माह की अगली तारीख तय कर दी है और सरकार को पूरी तैयारी के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

कई अन्य जिलों में भी हुआ है स्ट्रीट लाइट घोटाला

बताते चलें कि बस्तर और जांजगीर की तरह ही DMF के फण्ड वाले कोरबा और कुछ अन्य जिलों में इसी तरह का करोड़ों का सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ है। कोरबा जिले में तो आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त रहीं माया वारियर ने तत्कालीन कलेक्टर के संरक्षण में गांव-गांव में सोलर के स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना तैयार करके DMF से फण्ड सैंक्शन कराया और किसी एजेंसी के जरिये गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया। इस काम में काफी घालमेल हुआ लेकिन इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि ED और ACB द्वारा पूर्व कलेक्टर रानू साहू और माया वारियर सहित अन्य के खिलाफ DMF घोटाले में कार्रवाई की गई, मगर इसमें सोलर लाइट घोटाला शामिल था या नहीं इसका खुलासा नहीं किया गया है।














 

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