चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से इनकार

 

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के डेटा प्रकाशित करने में हुई देरी को लेकर दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को राहत दी है। कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है।

लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा कि इस प्रकार से आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया को नुक्सान होगा। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स द्वारा दायर एक आवेदन पर 24 मई को शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर कर यह दावा किया। हलफनामे में कहा गया है कि फॉर्म 17 सी के पूर्ण खुलासे से शरारत हो सकती है। इससे पूरे चुनावी प्रक्रिया को नुकसान होगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के आंकड़े) डालना उचित नहीं होगा। चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि पहले दो चरणों में अंतिम मतदान आंकड़े में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि के संबंध में लगाए गए आरोप भ्रामक और निराधार थे। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के अंतिम दो चरणों में प्रक्रिया बदलना चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) (चुनाव याचिका को छोडक़र संसद या विधानसभा के किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए) के तहत होगा।

उच्चतम न्यायालय से चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता चुनाव अवधि के बीच में एक आवेदन दायर करके एक अधिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। याचिका में यह भी तर्क दिया कि मतदान केंद्र के पास फॉर्म 17सी अपलोड करने के लिए कोई साधन नहीं है।

याचिका में चुनाव आयोग को मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत डेटा अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले से ही चल रहे हैं। सात चरणों में से पांच चरण पहले ही समाप्त हो चुके, जबकि शेष दो चरण 25 मई और 1 जून को होने हैं।

याचिका में दावा किया गया है, "कुछ ऐसे तत्व और निहित स्वार्थ भी हैं जो किसी भी तरह से इसे बदनाम करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हर चुनाव के आयोजन के समय के करीब निराधार और झूठे आरोप लगाकर संदेह का अनुचित माहौल बनाते रहते हैं।"

चुनाव आयोग ने दावा किया कि याचिका फिलहाल सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसी तरह के मुद्दे उठाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 26 अप्रैल 2024 को ईवीएम के उपयोग के संबंध में फैसला सुनाया गया।

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